चंबा

जिला चंबा में 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक मत्स्याखेट पर पूरी तरह पूरी तरह से प्रतिबंध

Bhushan Gurung:  चंबा/आज 16 जून से मछलियों की वंश वृद्धि,(प्रजनन) को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए जिला चंबा में 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक मत्स्याखेट पर पूरी तरह पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। चंबा के मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक जय सिंह के द्वारा मिली जानकारी का अनुसार मत्स्योधोग अधिनियम 1972 1972 की धारा 3 उप धारा दो के तहत 16 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक मछली मारने के लिए मछली मारने के लिए (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया है। उन्होंने बताया कि जिला चंबा के जितने भी छोटे बड़े जलाशय है। जिसमें जिला चंबा के रणजीत सागर डैम ,और चमेरा डैम के अलावा जितनी भी जिला की छोटी बड़ी नदी नाले हैं। उन सभी नदी नालों में दो महीने तक के लिए मछली मारने के लिए पूरी तरह प्रतिबंध है।

उन्होंने बताया कि इन 2 महीने के दौरान मछलियों का प्रजनन का समय होता है। ताकि आसानी से मछलियां प्रजनन कर सके ।इसलिए 2 महीने तक के लिए सभी छोटे और बड़े नदी नालों में मछलियां मरने के लिए पूरी तरह प्रतिबंध की गई है। यदि कोई नदी नालों और डैम आदि में चोरी छिपे मछलियां मारते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 1 वर्ष का करवा वह 10 हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनों साथ होने का प्रावधान है। जिसके लिए मत्स्य विभाग की ओर इसको रोकने के लिए निरीक्षण टीमों का गठन किया गया है तथा एक्शन टीम निरीक्षण टीम के उड़न दस्ते सड़क से निरंतर रात दिन गस्त करते रहेंगे ताकि किसी प्रकार के अवैध मत्स्या आखेट पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा छोटे-बड़े नदी नालों के लिए वहां के स्थानीय उड़न दस्ते का भी गठन किया गया है । जो कि इन नदी नालों पर पूरी तरह से दिन रात नजर रखेंगे।

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