कांगड़ा

आवारा पशुओं व आवारा कुत्तों से इलाकावासियों को 15 दिनों के भीतर मुक्ति दिलाने के निर्देश

उपमंडलाधिकारी जवाली ने मिनी सचिवालय जवाली, कोर्ट कॉम्प्लेक्स जवाली सहित नगर पंचायत जवाली के वार्डों में बेसहारा पशुओं, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से जनता को हो रही परेशानी के चलते नगर पंचायत जवाली, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी जवाली व लोक निर्माण विभाग जवाली के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है तथा नगर पंचायत सचिव व पशु चिकित्साधिकारी व लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को बीएनएसएस की धारा 152 (ए) के तहत नोटिस जारी करके कोर्ट परिसर व जवाली शहर के आसपास के क्षेत्रों में आवारा पशुओं व आवारा कुत्तों से इलाकावासियों को 15 दिनों के भीतर मुक्ति दिलाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम जवाली विचित्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय से कोर्ट व मिनी सचिवालय परिसर सहित जवाली इलाके की सड़कों पर बेसहारा पशुओं व आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेसहारा पशु व आवारा कुत्ते जनता के जीवन के लिए लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं क्योंकि बेसहारा पशु काफी खतरनाक हो चुके हैं जोकि किसी को भी मारने पड़ जाते हैं तथा आवारा कुत्ते भी काफी खूंखार हो गए हैं। एसडीएम जवाली विचित्र सिंह ने नगर पंचायत सचिव को निर्देश दिए हैं कि पशुपालन विभाग व लोक निर्माण विभाग की मदद से बेसहारा पशुओं व कुत्तों की नसबंदी, आवश्यक टीकाकरण करवाएं तथा बेसहारा पशुओं को गोसदन या किसी उचित स्थान पर छोड़ा जाए, जहां पर चारे व पानी की व्यवस्था हो। उन्होंने निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा 14 अगस्त के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। एसडीएम जवाली विचित्र सिंह ने पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले लोगों को भी चेताया है कि निकट भविष्य में बेसहारा पशुओं को चिन्हित किया जाएगा और उसके मालिक की पहचान करके उसे भारी जुर्माना किया जाएगा।

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