हिमाचल के सरकारी स्कूलों में मोबाइल पर बैन 1 मार्च से लागू होगा नया नियम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और अनुशासन मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आगामी 1 मार्च से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग इस फैसले को लेकर जल्द ही विस्तृत गाइडलाइंस यानी एसओपी जारी करेगा।
छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों पर भी सख्ती
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि मोबाइल बैन केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह नियम शिक्षकों पर भी समान रूप से लागू होगा।
नियमों के अनुसार—
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छात्रों के लिए: किसी भी छात्र को स्कूल परिसर में मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य छात्रों को सोशल मीडिया और गेमिंग से दूर रखकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करवाना है।
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शिक्षकों के लिए: शिक्षक अपने पास अधिकतम दो मोबाइल फोन रख सकेंगे, लेकिन उन्हें कक्षा के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कक्षा शुरू होने से पहले मोबाइल फोन निर्धारित स्थान पर जमा करना अनिवार्य होगा।
सरकार का मानना है कि बीते कुछ समय से स्कूलों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा था। कक्षाओं के दौरान फोन बजने या सोशल मीडिया के इस्तेमाल से पढ़ाई में व्यवधान आ रहा था।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम होगा और छात्र-शिक्षक के बीच बेहतर संवाद स्थापित हो सकेगा। यह कदम छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
अब देखना यह होगा कि मोबाइल बैन के इस फैसले के लागू होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई और अनुशासन पर कितना सकारात्मक असर पड़ता है।